Basic Education Department

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका के विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका के विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में।


*अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका के विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में।*➡️1- अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी-अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में ऑनलाइन 1. स्थानान्तरण पोर्टल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधा के अनुसार कार्यवाही करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिका जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है की पदवार वसंवर्गवार सूची तैयार कर पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।➡️2.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी।➡️3.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरुष की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।➡️4. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।➡️5.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी।➡️6.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जायेगी।

↔️ *विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया*

2- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा जिसमें दिव्यांग महिला दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष शिक्षक की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।3-विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किये जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरुष शिक्षक को गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में अवसर प्रदान किया जायेगा गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जायेगी।4- *अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है, में 05 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करने हेतु शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 02 शिक्षक एवं 03 शिक्षक व उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एन०आई०सी० द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही कम में एक साथ प्रदर्शित किया जायेगा।*. 5- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में दो शिक्षक, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा। . 6- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक एवं शिक्षामित्र की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा दो है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा।*7- ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जायेगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित है में अवस्थिति परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो उसे सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।*

↔️ *विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम*-

1. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर आवंटन किया जायेगा।2. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरूष को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।3. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।4. *विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरुष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।*. 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु समय सारिणी (Time slot) दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जायेगी। 6. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग / महिला अध्यापिकाओं / पुरूष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन्य नहीं होगा।

Regarding school allocation of transferred teachers under inter-tribal transfer process.

7. *जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षक एवं शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पंजिका में अवरोही कम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिकाओं एवं पुरूष शिक्षकों की तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन कमांक जन्मतिथि एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका के हस्ताक्षर, दिनांक व समय अंकित कराते हुए कराया जायेगा।*✍️निर्भय सिंह

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